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बलिया में सराय एक्ट का डंडा: सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी से होटल संचालकों में हड़कंप, नामचीन 'स्वाद' समेत दो होटल सील


 

हाईलाइट्स:

  • प्रशासन का औचक एक्शन: सिटी मजिस्ट्रेट ने बलिया शहर के ५ प्रमुख होटलों पर देर शाम की ताबड़तोड़ छापेमारी; सुरक्षा मानकों की खुली पोल।
  • मशहूर होटल और रेस्टोरेंट सील: सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन न होने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 'स्वाद' और 'आर एंड जी' होटल को तत्काल किया गया सील।
  • सिर्फ २० के पास रजिस्ट्रेशन: जिले के ४९ होटलों में से सिर्फ २० के पास है वैध रजिस्ट्रेशन; बाकी २९ होटलों को प्रशासन ने थमाया सख्त नोटिस।

बलिया (टुडे९ उत्तरप्रदेश): उत्तर प्रदेश शासन के सख्त निर्देश पर बलिया जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जिले में बिना विधिक रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर होटल व रेस्टोरेंट चलाने वालों के खिलाफ रविवार २८ जून २०२६ की देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट ने एक बड़ी और विधिक दंडात्मक कार्रवाई की है। सराय एक्ट के खुले उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने शहर के दो बेहद चर्चित होटलों को मौके पर ही सील कर दिया। इस औचक कार्रवाई से पूरे शहर के होटल संचालकों और अवैध रूप से कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है।

शहर के इन दो बड़े और चर्चित होटलों पर लगा विधिक ताला

​प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ शहर के पांच प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंटों पर औचक विधिक चेकिंग अभियान चलाया था। इस जांच के दौरान शहर के बेहद नामचीन रेस्टोरेंट 'स्वाद' और 'आर एंड जी' (R&G) होटल में सराय एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से होने वाला सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इसके अलावा इन होटलों में आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और आपातकालीन विधिक मानकों की भी अनदेखी की जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया। वहीं, चेकिंग के दौरान 'उत्सव होटल' में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) के उपकरण दुरुस्त और विधिक रूप से सही पाए जाने पर उसे फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत दे दी गई।

४९ में से केवल २० होटलों के पास है लाइसेंस, २९ को सख्त नोटिस

​कार्रवाई के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने टुडे९ उत्तरप्रदेश को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि पूरे बलिया जनपद में वर्तमान में कुल ४९ होटल संचालित हो रहे हैं। जिला प्रशासन के विधिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से अब तक केवल २० होटल संचालकों ने ही सराय एक्ट के तहत खुद को विधिक रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कराया है। बाकी बचे हुए सभी २९ होटल स्वामियों को प्रशासन की तरफ से अंतिम व बेहद सख्त नोटिस जारी कर दिया गया है। बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता, अनवरत जारी रहेगा अभियान

​सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनपद में आने वाले नागरिकों और ग्राहकों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर कोई विधिक समझौता नहीं किया जाएगा। सराय एक्ट के तहत पंजीकरण और अग्निशमन विभाग से एनओसी (NOC) प्राप्त करना पूरी तरह अनिवार्य है। जब तक जिले के सभी होटल संचालक इन विधिक मानकों और सुरक्षा गाइडलाइंस को शत-प्रतिशत पूरा नहीं कर लेते, तब तक जिला प्रशासन का यह सघन चेकिंग अभियान पूरे जनपद में अनवरत और लगातार जारी रहेगा।

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