हाईलाइट्स:
कुर्की पूर्व कार्रवाई: बिरनो पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार दो आरोपियों के खिलाफ धारा 84 BNSS के तहत की उद्घोषणा।
गंभीर धाराओं में मुकदमा: जुगुनू उर्फ राकेश यादव और अंबिका यादव के खिलाफ दर्ज है संगीन धाराओं में केस।
22 सितंबर की मोहलत: आरोपियों को 22 सितंबर 2026 या उससे पूर्व न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का दिया गया निर्देश।
बिरनो/गाजीपुर (एकरार खान): जनपद गाजीपुर के बिरनो थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील से लगातार बच रहे और फरार चल रहे दो आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की।
न्यायालय से जारी हुआ था वारंट
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी जुगुनू उर्फ राकेश यादव (पुत्र अंबिका यादव) और अंबिका यादव (पुत्र स्व. रामनरेश यादव), निवासी ग्राम बीरबलपुर मठिया, थाना बिरनो के खिलाफ थाना बिरनो में मु0अ0सं0 139/2026 पंजीकृत है। यह मुकदमा बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 333, 109(1), 118(2) और 3(5) जैसी कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-01) द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। हालांकि, वारंट की तामील कराने पहुंची पुलिस टीम को जानकारी मिली कि आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपे हुए हैं।
हाजिर न होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई
आरोपियों के फरार रहने पर न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने धारा 84 BNSS के तहत उद्घोषणा की नोटिस जारी कर मुनादी कराई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए 22 सितंबर 2026 तक का अंतिम समय दिया गया है। नियत तिथि तक हाजिर न होने पर आगे कुर्की (धारा 85 BNSS) की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

