हाईलाइट्स:
- न्यायालय का कड़ा रुख: विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कोर्ट, सोनभद्र ने फतेहपुर निवासी वांछित अभियुक्त पुत्तन लाल के खिलाफ जारी किया उद्घोषणा पत्र।
- गांव में गूंजी डुगडुगी: सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, ढोल बजाकर कराई मुनादी।
- 3 अगस्त तक की मोहलत: न्यायालय ने आरोपी को 3 अगस्त 2026 तक हाजिर होने की दी अंतिम चेतावनी, अन्यथा होगी कुर्की की कार्रवाई।
फतेहपुर (अजहरुद्दीन): एनडीपीएस (मादक पदार्थ तस्करी) के एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त पर न्यायालय का शिकंजा पूरी तरह कस गया है। जनपद सोनभद्र के मुकदमा अपराध संख्या 687/2025 में वांछित चल रहे फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत भीखमपुर गांव निवासी अभियुक्त पुत्तन लाल के खिलाफ विशेष न्यायालय ने सख्त कदम उठाया है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कोर्ट, सोनभद्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-84 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा (भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया) जारी की है।
गांव में ढोल-नगाड़ों के साथ कराई गई मुनादी, चस्पा हुआ नोटिस
सोनभद्र न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने अभियुक्त पुत्तन लाल के पैतृक गांव भीखमपुर (थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर) में पहुंचकर विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय का उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही पुलिस टीम ने पूरे गांव में डुगडुगी बजवाकर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई, ताकि वांछित अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की स्पष्ट सूचना मिल सके और स्थानीय लोग भी इसके प्रति जागरूक रहें।
3 अगस्त 2026 तक पेश होने का कोर्ट ने दिया अंतिम अल्टीमेटम
यह पूरा मामला एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं 8/20/60/27A/29 के तहत दर्ज मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें आरोपी पुत्तन लाल पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि वह आगामी 3 अगस्त 2026 तक हर हाल में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद का उत्तर दे। यदि निर्धारित तिथि तक अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय के आदेशानुसार उसकी संपत्ति की कुर्की सहित आगे की कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
