हाईलाइट्स:
- धार्मिक आस्था का सम्मान: श्रावण मास के मद्देनजर आदर्श नगर पंचायत बेल्थरारोड ने लिया बड़ा फैसला।
- 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रोक: नगर क्षेत्र में मीट, मांस एवं मछली की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।
- सख्त कार्रवाई की चेतावनी: अध्यक्ष रेनू गुप्ता व ईओ मनोज कुमार पांडेय का निर्देश—उल्लंघन करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत होगी विधिक कार्रवाई।
बेल्थरारोड/बलिया (जयप्रकाश बर्नवाल): पवित्र श्रावण मास के आगमन को ध्यान में रखते हुए आदर्श नगर पंचायत बेल्थरारोड प्रशासन ने धार्मिक आस्था और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। श्रावण माह के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में सभी प्रकार की मीट, मांस एवं मछली की दुकानों के संचालन और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध
नगर पंचायत अध्यक्ष रेनू गुप्ता एवं अधिशासी अधिकारी (EO) मनोज कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के मीट, मांस और मछली की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सावन का महीना श्रद्धालुओं और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
लापरवाही या उल्लंघन पर होगी विधिक कार्रवाई
नगर पंचायत प्रशासन ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों, व्यवसायियों और विक्रेताओं से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। अध्यक्ष व ईओ ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति नियम तोड़कर मीट-मांस या मछली बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर पंचायत प्रशासन की विशेष टीम गठित की गई है जो लगातार क्षेत्र में निगरानी रखेगी और उल्लंघनकर्ताओं पर त्वरित एक्शन लेगी।
