हाईलाइट्स:
- अपराधियों पर विधिक नकेल: पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में रसड़ा पुलिस ने पॉक्सो और बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं में दो वांछितों को दबोचा।
- रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी: सरदासपुर निवासी अनीष कुमार को सब-इंस्पेक्टर शिवम कुमार ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा।
- दूसरा आरोपी भी सलाखों के पीछे: स्कूल जाने के बहाने नाबालिग को ले जाने वाले छितौनी निवासी शिवम पटेल उर्फ भोलू को दरोगा कुलदीप कुमार ने किया गिरफ्तार।
रसड़ा/बलिया (टुडे९ उत्तरप्रदेश): उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत रसड़ा कोतवाली पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप एक बड़ी विधिक सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला व क्षेत्राधिकारी (सीओ) रसड़ा रजनीश कुमार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े दो अलग-अलग मुकदमों में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार १ जुलाई २०२६ को दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कागजी औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें न्यायालय (कोेर्ट) चालान भेज दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पहला मामला: बहला-फुसलाकर भगाने वाला अनीष रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार
प्राप्त आधिकारिक व विधिक विवरण के अनुसार, पहले मामले में एक पीड़िता की माता (वादिनी) द्वारा थाना रसड़ा में लिखित विधिक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। रसड़ा पुलिस ने तत्काल सुसंगत विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। बुधवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर उप निरीक्षक (एसआई) शिवम कुमार ने पुलिस टीम के साथ रसड़ा रेलवे स्टेशन के समीप घेराबंदी की और वहां से आरोपी अनीष कुमार (उम्र २० वर्ष) पुत्र अज्ञात (निवासी: सरदासपुर, थाना रसड़ा, बलिया) को विधिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा १३७(२), ८७, ६५(१) तथा ५L/६ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है।
दूसरा मामला: स्कूल गई नाबालिग के अपहरण का आरोपी शिवम पटेल उर्फ भोलू दबोचा गया
वहीं दूसरी गंभीर वारदात में रसड़ा थाना क्षेत्र के एक पीड़ित पिता ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह न तो विद्यालय पहुंची और न ही देर शाम तक वापस घर लौटी। काफी खोजबीन के बाद जब सुराग नहीं लगा, तो पुलिस ने विधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर तकनीकी तफ्तीश शुरू की। इसी क्रम में उप निरीक्षक कुलदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी शिवम पटेल उर्फ भोलू (उम्र लगभग १९ वर्ष) पुत्र अज्ञात (निवासी: छितौनी, थाना रसड़ा, बलिया) को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस आरोपी के खिलाफ भी विधिक रूप से धारा १३७(२), ८७(२), ६५(१) बीएनएस व ५L/६ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है।
बाल अपराधों और दबंगों के खिलाफ जारी रहेगा विधिक अभियान: पुलिस
रसड़ा कोतवाली पुलिस के अनुसार, महिलाओं, बच्चियों और कमजोर वर्गों के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों ही मामलों में त्वरित विधिक साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह ने टुडे९ उत्तरप्रदेश को बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अपराधियों, मनचलों और वांछितों के खिलाफ यह सघन विधिक धरपकड़ अभियान आगे भी पूरी कड़ाई से जारी रहेगा।
रिपोर्ट :- सुमित गुप्ता, टुडे९ उत्तरप्रदेश, रसड़ा (बलिया)
